‘रुपे कार्ड’ पर भी बीमा दुर्घटना का लाभ!

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देश मंथन डेस्क :

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक लाख रुपये के दुर्घटना बीमा का लाभ ‘रुपे कार्ड’ पर संभव है, लेकिन डेढ़ माह में एक बार रुपे कार्ड का इस्तेमाल जरूरी है।

जन धन योजना के दिशानिर्देशों के ताजा स्पष्टीकरण के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से बैंक खाता मौजूद है तो उसे पीएमजेडीवाई (प्रधानमंत्री जन धन योजना) का लाभ लेने के लिए नया बैंक खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है।

मतलब, अगर किसी के पास पहले से ही किसी बैंक मे खाता खुला हुआ है, तो उक्त बैंक द्वारा उसे केवल रुपे कार्ड जारी कराना होगा। इसके बाद उन्हें दुर्घटना बीमा का लाभ मिल जायेगा। इसी तरह ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी खाते के संतोषजनक संचालन के बाद प्रदान कर दी जायेगी।

गौरतलब है इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी खाताधारकों को दुर्घटना बीमा की सुविधा स्वतः प्राप्त हो जायेगा। दुर्घटना होने के 30 दिन के भीतर खाताधारकों को बीमा क्लेम के लिए अपनी बैंक शाखा में सूचना देनी होगी।

हालांकि बीमा सुविधा का लाभ 15 अगस्त, 2014 से 26 जनवरी, 2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खुलवाये खाताधारकों को ही मिलेगा।

बीमा सुविधा का लाभ परिवार के मुखिया अथवा आजीविका कमाने वाले सदस्य को लिए ही उपलब्ध होगी।बीमा सुविधा पाने वाले खाताधारकों की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

लेकिन पीएमजेडीवाई के तहत सरकारी कर्मचारी एवं उनके परिवारों, आयकरदाताओं और आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थी बीमा सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

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